🖍️पहला राज्य बना राजस्थान - राइट टू साइट विजन के उद्देश्य को लेकर प्रदेश में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू
-मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय- अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान - राइट टू साइट विजन के उद्देश्य को लेकर प्रदेश में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू
13-जनवरी-2023,- 👇
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जयपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा ‘राइट टू साइट विजन’ के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गयी है।
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया।
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-राज्य में तीन लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1 प्रतिशत थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3 प्रतिशत तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। -
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-केराटोप्लास्टी सेंटर एवं आई बैंक खोले जाऎंगे-
राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किये जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।-
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-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत अंधता नियंत्रण संबंधी जन-जागरुकता और विभिन्न तकनीकी सुधार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।--
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-जिलों में इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को साथ लेकर व्यापक स्तर पर नेत्रदान के लिए मुहीम चलाई जाएगी। नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी, नेत्रदान के लिए कार्यरत काउंसलर्स एवं नेत्र सहायक आदि को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।-
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-केराटोप्लास्टी सेंटर एवं आई बैंक खोले जाऎंगे-
राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किये जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।-
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