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रीट लेवल 1 - बीएसटीसी वर्ग खुश, बीएड मायूस प्रतीक्षित फैसला कोर्ट ने सुनाया


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रीट लेवल 1 - बीएसटीसी वर्ग खुश, बीएड मायूस
प्रतीक्षित फैसला कोर्ट ने सुनाया

जोधपुर से खबर 
 रीट परीक्षा के लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस वर्ग को अब प्रतिस्पर्धा से बाहर किए जाने संबंधी निर्णय के बाद केवल बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रावधान रह जाएगा। यह खबर सुनते ही जहां बीएसटीसी वर्ग में खुशी छा गई है वहीं बीएड धारी मायूस  हैं। दरअसल अभ्यर्थियों का प्रतीक्षित फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। बीएड डिग्री धारी को योग्य नहीं माना गया है। कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी का रिजल्ट निरस्त करने के आदेश दिए व केवल बीएसटीसी को ही इसके योग्य माना है। 

प्रभावित पक्ष

 बीएसटीसी के योग्य अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। 

वायरल
बीएसटीसी-बीएड विवाद मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 में BSTC वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है, यानी लेवल-1 में शामिल हुए 9 लाख अभ्यर्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है। अब यह पद केवल BSTC योग्यताधारी से ही भरा जाएगा।इससे पहले बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा था। 
इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने तीन दिन रोजाना ढाई से तीन घंटे तक सुनवाई की। इस मामले में राजेन्द्र चोटिया व अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी। 
याचिका में BSTC अभ्यर्थियों ने लेवल-1 से बीएड धारकों को बाहर करने और BSTC अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट में NCTE के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी। 
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंड पीठ में मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने NCTE का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है।




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