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जिले में पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध जिला मजिस्ट्रेट ने लागू किए विभिन्न प्रतिबंध



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जिले में पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध  
जिला मजिस्ट्रेट ने लागू किए विभिन्न प्रतिबंध

बीकानेर, 8 मई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं।

इसके अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य अथवा अर्ध सैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार उन्होंने किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 

यह आदेश संपूर्ण बीकानेर जिले के लिए लागू होंगे तथा नागरिकों को इसकी इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

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