*विद्यालयों के 100 गज के दायरे में नहीं बेच सकते तंबाकू*
*डिप्टी सीएमएचओ ने काटे चालान*
बीकानेर, 15 जून। किसी भी शिक्षण संस्थान चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, विद्यालय हो, कोचिंग सेंटर हो या फिर महाविद्यालय, के आसपास 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 बी के अंतर्गत अवैध है। एक्ट के प्रभावी पालन तथा तंबाकू विक्रेताओं में जागरूकता हेतु गुरुवार को डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता द्वारा चालान काटने तथा समझाइश की कार्यवाही की गई। उन्होंने स्टेशन रोड, बिस्कुट वाली गली तथा गंगा शहर बाजार क्षेत्र में विभिन्न पान विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया। इस दौरान विक्रेताओं को कोटपा एक्ट की धारा 5, 6 ए, 6 बी तथा धारा 7 की जानकारी देकर उन्हें समझाइश की गई साथ ही 3 चालान भी काटे गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला प्रकोष्ठ के कमल पुरोहित मौजूद रहे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि प्रदेश में 31 मई से शुरू हुए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत 60 दिवसीय कार्य योजना पर कार्य जारी है जिसके अंतर्गत युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए जन जागरूकता के साथ-साथ कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालान काटने की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों द्वारा भी की जा रही है। आगामी दिवसों में चालानिंग व जन जागरूकता गतिविधियों को तेज किया जाएगा।
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