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बीकानेर में सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत प्रचार करना पड़ेगा भारी, दर्ज होगी एफआईआर

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बीकानेर में सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत प्रचार करना पड़ेगा भारी, दर्ज होगी एफआईआर 

सर्कल्स और चौराहों पर पोस्टर बेनर लगाने वालों की विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर

बीकानेर, 3 दिसम्बर। शहर के प्रमुख चौराहों और सर्कल्स पर पोस्टर बैनर लगाकर इन्हें विरूपित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को नगर निगम, नगर विकास न्यास और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़कों के दोनों और सरकारी सम्पत्ति की दीवारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों आदि पर जहां भी पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, इन्हें हटवाने की कार्यवाही के साथ सम्बंधित के विरूद्ध सरकारी सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जाए। 
जिला कलक्टर ने तीनों विभागों द्वारा शहर की मुख्य सड़कों के पेचवर्क कार्य की समीक्षा करते हुए वर्तमान में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य तथा आमजन की अधिक आवजाही वाले मार्गों पर पेचवर्क कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। पेचवर्क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने तीनों विभागों द्वारा स्वीकृत तथा अब तक किए गए कार्य की समीक्षा की तथा कहा कि शेष कार्य शीघ्र किया जाए।
मुख्य सड़कों पर बंद पड़े खोखो की जब्ती के लिए अभियान शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। 
बैठक में निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, नगर विकास न्यास सचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, यूआईटी के अधीक्षण अभियंता राजीव गुप्ता, पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता जे पी अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।







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