फर्मों पर कार्यवाही, 12 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया






-फर्मों पर कार्यवाही, 12 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया


*खबरों में बीकानेर*




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फर्मों पर कार्यवाही, 12 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया

जयपुर 30 अक्टूबर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक चलाये गए कंज्यूमर केयर अभियान के तहत कुल 803 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जिनमे डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 85 तथा 451 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर विभाग द्वारा गठित टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 12,35,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 21 से 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है।

किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है।

 उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 तथा वाटसएप नं. 7230086030 पर राजकीय अवकाश के अतिरिक्त प्रात: 10 से शाम 05 बजे तक शिकायत की जा सकती है।




फर्मों पर कार्यवाही, 12 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया


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