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सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 6.77 लाख रु. लौटाने के आदेश प्रतिपक्षीगण को 5,67,174/- लाख लाइट खरीद व ठीक कराने हेतु दी गयी राशी व रु 1,00,000/- मानसिक संताप हेतु व रु 10,000 परिवाद व्यय हेतु देने का आदेश दिया
February 10, 2021
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📝 ✍️ सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 6.77 लाख रु. लौटाने के आदेश
प्रतिपक्षीगण को 5,67,174/- लाख लाइट खरीद व ठीक कराने हेतु दी गयी राशी व रु 1,00,000/- मानसिक संताप हेतु व रु 10,000 परिवाद व्यय हेतु देने का आदेश दिया
बीकानेर । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए परिवादी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 6.77 लाख रूपये मय ब्याज देने के आदेश दिए है। परिवादी मैसर्स पेसीफिक कारपोरेशन के अधिवक्ता अमित गाँधी ने बताया की पेसीफिक कारपोरेशन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के समक्ष सिस्का एलईडी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी को लाइट की आवश्यकता होने पर सिस्का एलईडी के अधिकृत प्रतिनिधि ने परिवादी से संपर्क किया और सिस्का एलईडी लाइट के फायदे बताये। प्रतिपक्षी के कर्मचारी द्वारा फायदे बताये जाने पर परिवादी द्वारा सिस्का एलईडी लाइट खरीदने हेतु कुल 5,61,685/- रूपये का आरटीजीएस द्वारा भुगतान कर दिया गया। लाइट प्राप्त होने पर परिवादी ने उक्त लाइट का उपयोग में लेना शुरू किया तो कुछ समय पश्चात ही उक्त लाइट्स खऱाब होना शुरू हो गयी. इस प्रकार से लाइट में शुरू से ही उत्पादन त्रुटि था। प्रतिपक्षी ने कुछ समय तक तो परिवादी की लाइट को ठीक कर दिया परन्तु गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात लाइट ठीक करने हेतु शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। परिवादी लाइट में उत्पादन त्रुटि की कंप्लेंट गारंटी अवधि से ही परिवादी ने फ़ोन व ईमेल द्वारा प्रतिपक्षी को देना शुरू कर दिया था . प्रतिपक्षी द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इससे व्यथित होके परिवादी ने अपने अधिवक्ता अमित गाँधी के मार्फत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर द्वारा अधिवक्ता अमित गाँधी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सही मानते हुए और सिस्का एलईडी के सेवाओं में कमी और प्रारंभ से ही उत्पादन त्रुटि मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के अध्यक्ष ओ.पी सींवर व सदस्य पुखराज जोशी व मधुलिका आचार्य ने प्रतिपक्षीगण को 5,67,174/- लाख लाइट खरीद व ठीक कराने हेतु दी गयी राशी व रु 1,00,000/- मानसिक संताप हेतु व रु 10,000 परिवाद व्यय हेतु देने का आदेश दिया।✍🏻
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