शहर के चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) ने जारी किए आदेश

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शहर के चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) ने जारी किए आदेश

बीकानेर, 30 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने सुनीता चौधरी ने एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की ।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए थाना नया शहर अंतर्गत सर्वोंदय बस्ती क्षेत्र में विमल भवन के पास पूर्व दिशा मकान हफीक से पश्चिम दिशा में मकान अब्दुल रहमान के मध्य गली आम बैकरी के क्षेत्र तक, सर्वोदय बस्ती कृपाल भैंरू मंदिर के उतर दिशा मकान मुकेश माली से दक्षिण दिशा मंे मकान विमल महाराज तक की गली आम तक, महानंद तलाई मंदिर जनता प्याऊ के पास के शिव मंदिर तथा इसके आहते में पुजारी मंदिर सुरेन्द्र सेवग के निवास स्थान के क्षेत्र तक, आचार्याें की घाटी में पश्चिम दिशा के प्रियांशी आॅटो सर्विस से पूर्व दिशा दफतरी स्कूल राउमा विद्यालय आचार्यांे की घाटी तक की सड़क आम तक के क्षेत्र में, बिस्सों का चैक में पूर्व दिशा मकान राजेन्द्र कल्ला से पश्चिम दिशा दुकान सुरज जनरल स्टोर तक वाली गली-कल्ला गली तक के क्षेत्र में, नत्थूसर गेट के बाहर मखन जोशी की गली में ,उत्तर दिशा मकान गिरीराज जोशी से आगे बंद गली, दक्षिण दिशा जेठाराम कस्वां तक की गली के क्षेत्र में, उस्तों की बारी के बाहर बजरंग काॅलोनी में पूर्व दिशा मकान भोजराज पुरोहित से पश्चिम दिशा डाॅ. टीना आचार्य के मध्य गली आम के क्षेत्र तक में, भट्डों का चौक के उत्तर दिशा मकान लालजी नाई से दक्षिण दिशा ओमप्रकाश अग्रवाल तक की गली आम तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत आचार्यों चौक में मकान रमेश चन्द्र आचार्य से मकान लालजी सुराणा-मकान भंवरलाल आचार्य से मकान भंवर जती (उपासरा) मकान लालचन्द्र सुराणा से मकान रामदेव की स्कूल तक लंका पीरोल तक के क्षेत्र में, गोलछा मौहल्ला में- मकान संतोष कुमार पुगलिया से मकान डालचन्द्र नाहटा तक, बोरासी गली तक के क्षेत्र में, गुलजार बस्ती में मकान हुसैन बक्स से मकान बरकत अली से मकान हाजी जाकिर हुसैन तक मेनूदीन वाली गली तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

इसी प्रकार थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत सुदर्शना नगर में बी-3-379 मकान कुशाल सिंह से बी-3-378 मकान राजेश भटनागर तक, राजेन्द्र के मकान से योगेन्द्र के नवनिर्मित मकान तक के क्षेत्र में, तिलक नगर में 2 नम्बर ट््यूब वेल के पास मंे मकान रेखा बिठ्ठू से मकान बुधसिंह तक में मकान शायर सिंह से साथ वाले खाली प्लाॅट तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

उन्होंने  थाना कोटगेट के अन्तर्गत कमला काॅलोनी में चौखूंटी पुलिया के पास गंदे नाले के पास में मकान पूनम चंद मोदी से मकान पप्पू आहुजा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लोगू की है।
उन्होंने उक्त क्षेत्रों मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
   उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।


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