पटाखे (केवल ग्रीन आतिशबाजी) बेचने हैं तो अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र के लिए 8 अक्टूबर तक करें आवेदन
औरों से हटकर सबसे मिलकर
Affiliate Disclaimer : "नोट: इस पोस्ट में कुछ एफिलिएट लिंक्स शामिल हैं। अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदते हैं, तो मुझे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के छोटा सा कमीशन मिल सकता है।" - मोहन थानवी (खबरों में बीकानेर) औरों से हटकर सबसे मिलकर
https://bahubhashi.blogspot.com
https://bahubhashi.blogspot.com
पटाखे (केवल ग्रीन आतिशबाजी) बेचने हैं तो अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र के लिए 8 अक्टूबर तक करें आवेदन
बीकानेर, 30 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से शहरी क्षेत्र में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र (केवल ग्रीन आतिशबाजी) के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक निर्धारित आवेदन-पत्र ए-5 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 8 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
एडीएम सिटी श्रीमती रीना छींपा ने बताया कि आवेदन के साथ आवेदक का पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो, जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र तथा दुकान के मालिकाना हक अथवा किरायानामा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके साथ दुकान के मालिक एवं आवेदक के आधार कार्ड की प्रतियां, पूर्व में जारी अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र (यदि हो), आवेदित स्थल एवं आसपास के स्थानों का स्पष्ट लेआउट/ब्लू प्रिंट तथा फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
श्रीमती छींपा ने बताया कि आवेदकों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। जनसुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री अथवा विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर तथा दुकानों के आगे सड़क की चौड़ाई कम से कम 25 फीट होना आवश्यक है।
एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया गया कि बीकानेर शहरी क्षेत्र में पुलिस थाना नया शहर, कोतवाली, कोटगेट, सदर, गंगाशहर, जेएनवीसी, बीछवाल, मुक्ता प्रसाद सहित निर्धारित क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों एवं संकरी गलियों में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इनमें स्टेशन रोड, केईएम रोड, कोटगेट, फड़ बाजार, सट्टा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, बड़ा बाजार एवं बांद्रा का चौक आदि क्षेत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों से जांच के उपरांत स्थल उपयुक्त पाए जाने पर ही नियमानुसार अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।



Comments
Post a Comment
खबर आपकी नजर में... कमेंट करके बताएं