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राजस्थान : बाहरी प्लास्टिक को भीतर नहीं आने दिया जाएगा..., पर्यावरण राज्य मंत्री का आश्वासन



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राजस्थान : बाहरी प्लास्टिक को भीतर नहीं आने दिया जाएगा..., पर्यावरण राज्य मंत्री का आश्वासन 

प्रदेश में बाहरी राज्यों से प्रतिबंधित प्लास्टिक को रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाएंगे – पर्यावरण राज्य मंत्री

जयपुर, 19 जुलाई। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग्स के निर्माण,बिक्री एवं उपयोग के विषय पर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से प्रदेश में बिक्री एवं उपयोग के लिए लाये जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक को रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाएंगे।

पर्यावरण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पॉलीथीन कैरी बैग्स पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा गत 2 वर्षों में 4 औद्योगिक इकाइयों एवं गत 5 वर्षों में 68 औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग्स को अन्य राज्यों से प्रदेश में बिक्री एवं उपयोग के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन कैरी बैग्स को प्रदेश में लाये जाने से रोकने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स के तहत परिवहन विभाग एवं वाणिज्यिक विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 27 जून, 2024 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पारितोष स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक के परिवहन सम्बन्धी सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा।

इससे पहले विधायक श्री भागचंद टांकड़ा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि राज्‍य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्‍तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई 2010 द्वारा संपूर्ण राज्‍य को प्‍लास्टिक कैरी बैग्‍स मुक्‍त क्षेत्र घोषित किया गया एवं राज्‍य में प्‍लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्‍डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को एक अगस्त 2010 से प्रतिबन्धित किया गया। आदेश की प्रतिलिपि उन्होंने सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन कैरी बैग्स पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध नहीं होने एवं कैरी बैग्स की मोटाई आधारित आंशिक प्रतिबंध ही है, जिससे प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से प्लास्टिक कैरी बैग्स के राज्य में बिक्री लाने एवं उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरण राज्य मंत्री बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय एवं प्राधिकारी में परिवाद प्रस्तु्त करने के लिए जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

उन्होंने प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाईयो एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्व गत 2 वर्षो में की गई कार्यवाही का जिलावार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि नगरीय निकायों द्वारा जुलाई, 2022 से जून, 2024 तक 181.92 टन प्रतिंबधित प्लास्टिक की जब्ती कर 113.51 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गई है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण के लिए किसी भी इकाई को स्थापना एवं संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग्स के निर्माण से जुडी समस्त चिन्ह्रित इकाईयों को बंद करवाया गया है , जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।




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