अडाणी ग्रुप के शेयरधारकों की हुई मौज, धन की वर्षा में हुए तर
बुधवार का दिन अदानी ग्रुप के शेयरधारकों के लिए धन वर्षा का दिन साबित हुआ
Adani Group stock: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अडाणी ग्रुप में लिस्टिड कंपनी के स्टॉक 2.2 फीसदी से 10 फीसदी तक चढ़ गए हैं।
Adani Hindenburg Case : नयी दिल्ली , 3 जनवरी। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कोई एसआईटी या विशेषज्ञों का समूह बनाने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी को कानून के अनुसार अपनी जांच को एक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए।
इस मामले में जांच सेबी से हटाने की जरूरत नहीं है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के सभी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। आज अडाणी ग्रुप में लिस्टिड कंपनी के स्टॉक 2.2 फीसदी से 10 फीसदी तक चढ़ गए हैं।
जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
शीर्ष अदालत ने कहा कि संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को “निर्णायक सबूत” नहीं माना जा सकता। बता दें कि इससे पहले 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मार्केट रेग्यूलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
तीन महीने के अंदर करवाए लंबित जांचें
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर कि अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 जांचों में से 22 को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, पीठ ने बाजार नियामक को तीन महीने में लंबित दो जांचें पूरी करने के लिए कहा। पीठ में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
सत्य की जीत हुई है : गौतम अडानी
अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।
कोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ताओं की दलीलें
कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों की ओर से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हितों को मजबूत करने के लिए कमेटी की सिफारिशों पर विचार करेंगे।
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