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राजस्थान : उपस्थिति लगाने के बाद नदारद होना पड़ेगा भारी, शाम छह बजे तक सरकारी कर्मचारी पाबंदी में भजनलाल सरकार की सुशासन और सख्ती की नीति के चलते आदेश जारी





















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राजस्थान : उपस्थिति लगाने के बाद नदारद होना पड़ेगा भारी, शाम छह बजे तक सरकारी कर्मचारी पाबंदी में

 भजनलाल सरकार की सुशासन और सख्ती की नीति के चलते आदेश जारी 



जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की सुशासन और सख्ती की नीति के चलते अब सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी को पूरी निष्ठा के साथ काम करना होगा। कार्यालय समय में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कार्यवश अपनी कुर्सी को छोडक़र कही जाने से पूर्व अनुमति/आदेश सहित तय प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि संबंधित द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसे नोटिस दिया जाएगा।इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं।

अधिकारी कर्मचारी इधर-उधर घूमते पाए गए तो खैर नहीं

अमूमन देखने में आता है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अपनी कुर्सी छोडक़र इधर-उधर चले जाते हैं। इस दौरान कई कर्मचारी तो उपस्थिति लगाने के बाद ही वापस घर चले जाते हैं। ऐसे लापरवाह और आलसी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब तैयारी कर ली है। यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी ऐसा करता पाया गया तो, उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उसे नोटिस भी थमाया जाएगा।

लंच के अलावा नहीं छोड़ सकेंगे ऑफिस

लापरवाह और आलसी कर्मचारियों की आदतों को सुधारने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर सरकारी कार्यालय के समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपना ऑफिस छोडक़र नहीं जाएगा। केवल उसे दोपहर डेढ़ से 2:00 बजे तक होने वाले लंच के लिए ही जाने की छूट होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की मंशा हैं कि इस नियम से सरकारी कार्यालय में सभी कार्य त्वरित हो सकें।

ऑफिस से जाने का कारण करना होगा दर्ज

प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपनी आदेश में साफ कर दिया है कि कोई अधिकारी और कर्मचारी अपनी कुर्सी छोडक़र नहीं जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर उसको बाहर जाना है तो, उसका आवागमन पंजिका में कारण दर्ज करना होगा। इसके बाद ही वह ऑफिस से जा सकेगा। इसके अलावा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश लिए बगैर छुट्टी पर नहीं रहेगा। विभिन्न सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी विभाग में बायोमेट्रिक मशीन नहीं पाई गई तो, उसके लिए संस्था प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होगा।


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