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उप्र - सिपाही भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी तीन साल की छूट


















उप्र - सिपाही भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी तीन साल की छूट

 लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है।


 अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आयु सीमा में छूट देने के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। दरअसल, सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा को लेकर असंतोष पनप रहा था। अभ्यर्थियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री

संजीव बालियान, भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त समेत कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। वहीं, हाईकोर्ट में भी इस संबंध में याचिका दायर कर दी गयी। सबसे ज्यादा नाराजगी सामान्य वर्ग की आयु सीमा को लेकर पनप रही थी।


 दरअसल, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति + बोर्ड द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गयी है। पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं की दलील थी कि वर्ष 2018 के पांच साल बाद करीब 60 हजार पदों पर भर्ती होने जा रही है।

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