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सन 2022 : बीस-इक्कीस से आगे कोरोना, तौबा कराएगी महंगाई !! जूते-चप्पल-कपड़े होंगे महंगे
नईदिल्ली । गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
(जीएसटी) में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। जीएसटी के नए नियम के तहत होने वाले बदलाव में ई- कॉमर्स ऑपरेटर पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्टोरेंट सर्विसेज के
माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर टैस का भुगतान करने की जिमेदारी डाली गई है। जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है ताकि जीएसटी अधिकारियों को बिना किसी पूर्व
कारण बताओ नोटिस के कर बकाया की वसूली के लिए परिसर का दौरा करने की अनुमति दी जा सके। नए साल में फुटवियर और टेसटाइल सेटर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करेशन
होने जा रहा है। यह बदलाव शनिवार 1 जनवरी से लागू होगा। नए नियम के तहत सभी फुटवियर प्रोडट पर 12 फीसदी जीएसटी
लगेगा, जबकि कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। नए साल में ऑटो-रिशा चालकों
द्वारा ऑफलाइन/मैनुअल मोड के माध्यम से दी जाने वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर छूट जारी रहेगी, जब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा
पर नए साल में 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
C P MEDIA
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