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📝 ✍️ सलमान खान ने कोर्ट में दिया था झूठा
एफिडेविट, अब कहा- माफ कर दीजिए
जोधपुर। कांकाणी हिरण
शिकार मामले के दौरान 18 साल
पहले अभिनेता सलमान खान पर
आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया
गया था। इस मामले में जब सलमान
ने आर्म्स लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने
कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए
बताया था कि लाइसेंस कहीं खो गया
है। हालांकि यह एफिडेविट झूठा
निकला था। आज इसी मसले पर
जोधपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
जरिये सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान
सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत
ने कोर्ट में कहा, 8 अगस्त 2003 को
गलती से एफिडेविट दे दिया गया था।
अनजाने में ऐसी भूल हो गई। कोर्ट
इस मामले में 11 फरवरी को फैसला
सुनाएगा।
सलमान को 1998 में काले
हिरणों के शिकार के मामले में
गिरतार किया गया तो कोर्ट ने उनसे
हथियारों का लाइसेंस मांगा था। इस
पर सलमान ने 2003 में कोर्ट में
एफिडेविट देकर बताया था कि
लाइसेंस कहीं खो गया है। सलमान ने
मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में एक
एफआईआर पेश की थी। एफआईआर
की कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई
लेकिन कोर्ट को यह जानकर बड़ा
आश्चर्य हुआ कि सलमान खान का
लाइसेंस कहीं गुम नहीं हुआ। उन्होंने
खुद लाइसेंस के रिन्यू के लिए हथियार
लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में पेश
किया हुआ था। इसके बाद तत्कालीन
लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी
ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 340
के अंतर्गत एक अर्जी पेश कर गुहार
लगाई कि सलमान खान ने कोर्ट को
गुमराह करने का प्रयास करने पर
मुकदमा दर्ज की जाए। आज इस
मामले में जिला एवं सत्र जिला
जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई।
✍🏻
युगपक्ष
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