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*REET भर्ती-2018: हाईकोर्ट ने लेवल प्रथम की नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक, 10 फरवरी को मामले की फिर होगी सुनवाई* निदेशालय ने पिछले महीने जारी की थी 896 पदों पर प्रतीक्षा सूची...

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 📝  *REET भर्ती-2018: हाईकोर्ट ने लेवल प्रथम की नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक, 10 फरवरी को मामले की फिर होगी सुनवाई* निदेशालय ने पिछले महीने जारी की थी 896 पदों पर प्रतीक्षा सूची.... बीकानेर। राजस्थान में वर्ष 2018 में आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) से जुड़ा विवाद कम होने के नाम ही नहीं ले रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए रीट लेवल प्रथम की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार के निदेशालय ने गत माह 896 पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की थी। याचिकाकर्ता ने आरक्षण व्यवस्था नही अपनाने पर याचिका दाखिल की थी। राम निवास व अनिल कुमार की याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में सुनवाई हुई। इन दोनों की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सुशील विश्नोई ने कहा कि निदेशालय ने रीट परीक्षा-2018 के तहत रिक्त रहे पदों पर 29 दिसम्बर 2020 को 896 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में कैटेगरी अनुसार सूची निर्धारण व जिला आवंटन में कई खामियां है। साथ ही आरक्षण व्यवस्था को भी दरकिनार कर दिया गया। इस मामले में अतिरिक्त महाअधिवक्ता मनीष व्यास राज्य सरकार का पक्ष रखने को समय मांगा। न्यायाधीश मेहता ने माना कि उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में आरक्षित सूची से बुलाने में त्रुटि हुई है। इस पर उन्होंने नियुक्ति पर रोक के आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई दस फरवरी को होगी।




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