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बैंक खाते से गलत डेबिट की गई राशि लौटाने के आदेश

*BAHUBHASHI* *खबरों में बीकानेर*🎤




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बैंक खाते से गलत डेबिट की
गई राशि लौटाने के आदेश

बीकानेर । जिला
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बीकानेर ने पंजाब नेशनल बैंक को
एक उपभोक्ता की गलत डेबिट की गयी
राशि वापिस लौटाने के आदेश दिये है।
परिवाद के अनुसार लाली बाई पार्क के
पास रहने वाले भैंरूरतन किराडू ने 
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
में वर्ष 2019 में परिवाद अपने
अधिवक्ता रमेश कुमार जोशी के माध्यम
से दायर करवाया। परिवाद में पंजाब
नेशनल बैंक यूआईटी शाखा व अन्य के
खिलाफ आरोप लगाया गया कि
परिवादी भैंरूरतन किराडू ने अपने
बचत खाते पर उसने डेबिट व क्रेडिट
कार्ड की सुविधा ले रखी है। पुराने
क्रेडिट कार्ड की वैधता समाप्त होने पर
उसे नया क्रेडिट कार्ड जारी किया गया।
उसके बाद बैंक द्वारा बताया गया कि
कार्ड एक्टिव करने से पूर्व बैंक द्वारा
कार्ड नबर व आईडी की जानकारी दिये
जाने पर ही कार्ड ए-िक्टव होगा एवं
उसके मोबाईल पर कार्ड के ए-िक्टव होने
की जानकारी परिवादी को ओटीपी
नंबर के रूप में दी जायेगी व उसे
ओटीपी नबर बताना होगा और उक्त
दिशा निर्देश का अनुसरण करने पर ही
परिवादी का क्रेडिट कार्ड पुन: चालू
होगा। इसके बाद परिवादी ने बैंक के
कहे अनुसार जानकारी दी तो उसके
बैंक खाते से 15 हजार रू की राशि
डेबिट हो गयी। जब इसकी जानकारी
बैंक प्रबंधन को दी तो बैंक की ओर से
कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया
गया। इस अनुचित व्यवहार पर सदर
पुलिस थाना में आईटी एक्ट के तहत
मामला भी दर्ज करवाया गया। परिवादी
के अनुसार 6 जनवरी 2016 से 6
अगस्त 2019 के बीच तक कुल 42
हजार 498 रू की कटौती की जा चुकी
है। इस पर परिवादी भैंरूरतन किराडू ने
परिवाद दायर कर 42 हजार 498 रू
मय ब्याज लौटाने व मानसिक संताप व
परिवाद व्यय का हर्जाना दिलाने की मांग
रखी। आयोग के अध्यक्ष ओमप्रकाश
सींवर, सदस्य पुखराज जोशी,
मधुलिका आचार्य ने परिवाद स्वीकार
करते हुए पीएनबी बैंक प्रबंधन को
आदेश दिया कि परिवादी के खाते से
तीन बार में डेबिट की गयी 15 हजार
रू की राशि उसके खाते में वापिस जमा
करवायी जाये तथा इस डेबिट राशि पेटे
कोई ब्याज अथवा विलंब शुल्क
परिवादी से वसूल नहीं किया जावे।
परिवादी को मानसिक सन्ताप के लिए
5 हजार और परिवाद व्यय के लिए भी
5 हजार रू की राशि का भुगतान किया
जावें। इन दोनों राशियों का एक माह में
भुगतान नहीं करने पर आदेश की
दिनांक से अदायगी तक 9 प्रतिशत
वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। परिवादी
की ओर से एडवोकेट रमेश कुमार
जोशी ने पैरवी की।









युगपक्ष 



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