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🔊 आज से कई नियमों में बदलाव :: हमारे-आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगेपुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट
📰
🙏 मोहन थानवी 🙏
आज से कई नियमों में बदलाव :: हमारे-आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे
पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट
टीवी हो सकता है महंगा
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🔊 आज से कई नियमों में बदलाव :: हमारे-आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे
पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट
टीवी हो सकता है महंगा
नई दिल्ली । एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में
बदलाव होने जा रहा है। ये आपके जीवन और जेब को सीधे
तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस
नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान
अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने के लिए
ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों
को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब
आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने,
लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में
दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं
सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ड्राइविंग लाइसेंस व
ई-चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन
निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली
ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश करने
की जरूरत नहीं होगी। उसकी सॉट कॉपी भी मान्य होगी।
वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की छूट
सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशनयानी रास्ते का
पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान
रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि,
मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति
में 1-5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट
महानगरों व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसत बैलेंस तीन हजार रुपये रह जाएगा। इससे पहले न्यूनतम बैलेंस की सीमा पांच हजार रुपये थी। जुर्माने में भी राहत दी गई है। इन इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 75 फीसद कम हुआ तो 15 रुपये व जीएसटी का जुर्माना देना होगा, जबकि फिलहाल 80 रुपये व जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) व रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) शुल्क भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अब बैंक शाखा से 10 हजार रुपये तक एनईएफटी के लिए दो रुपये व दो लाख से ऊपर के लिए 20 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।
पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
दुकानदार अब पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। भारतीय
खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के
निर्देशों के अनुरूप एक अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों
को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी।
बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव
बीमा नियामक आइआरडीएआइ के नियमों के तहत हेल्थ
एंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अ-
टूबर से
सभी मौजूदा व नई हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती
दर पर अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाइ) के तहत मुत गैस कने-
शन का
प्रावधान 30 सितंबर, 2020 को खत्म हो रहा है।
टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो सकता है। केंद्र सरकार सरकार
ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात
पर पांच फीसद सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है।
✍️
हिस
युगपक्ष
📒 CP MEDIA
🙏 मोहन थानवी 🙏
🙏
आज से कई नियमों में बदलाव :: हमारे-आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे
पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट
टीवी हो सकता है महंगा
नई दिल्ली । एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में
बदलाव होने जा रहा है। ये आपके जीवन और जेब को सीधे
तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस
नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान
अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने के लिए
ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों
को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब
आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने,
लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में
दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं
सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ड्राइविंग लाइसेंस व
ई-चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन
निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली
ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश करने
की जरूरत नहीं होगी। उसकी सॉट कॉपी भी मान्य होगी।
वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की छूट
सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशनयानी रास्ते का
पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान
रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि,
मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति
में 1-5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट
महानगरों व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसत बैलेंस तीन हजार रुपये रह जाएगा। इससे पहले न्यूनतम बैलेंस की सीमा पांच हजार रुपये थी। जुर्माने में भी राहत दी गई है। इन इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 75 फीसद कम हुआ तो 15 रुपये व जीएसटी का जुर्माना देना होगा, जबकि फिलहाल 80 रुपये व जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) व रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) शुल्क भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अब बैंक शाखा से 10 हजार रुपये तक एनईएफटी के लिए दो रुपये व दो लाख से ऊपर के लिए 20 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।
पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
दुकानदार अब पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। भारतीय
खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के
निर्देशों के अनुरूप एक अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों
को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी।
बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव
बीमा नियामक आइआरडीएआइ के नियमों के तहत हेल्थ
एंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अ-
टूबर से
सभी मौजूदा व नई हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती
दर पर अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाइ) के तहत मुत गैस कने-
शन का
प्रावधान 30 सितंबर, 2020 को खत्म हो रहा है।
टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो सकता है। केंद्र सरकार सरकार
ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात
पर पांच फीसद सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है।
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