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आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें अधिकारी - गौतम

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आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें अधिकारी-गौतम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

बीकानेर, 11 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने कहा कि निष्पक्ष, भयरहित और पारदर्शी चुनाव के लिए अधिकारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें। 
गौतम ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के मददेनजर अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने में अधिकारी, कर्मचारियों की अहम भूमिका है। अधिकारी अपने दायित्व निर्वहन में निष्पक्ष होकर कार्य करने का विशेष ध्यान रखें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण को गंभीरता से लेकर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 
गौतम ने कहा कि विभाग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पूर्व फील्ड पर प्रारम्भ हो चुके कार्यों को करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि इस दौरान आॅपरेशन व मेंटेनस के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। साथ ही रूटीन के कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने सभी विभागों से आदर्ष आचार संहिता लागू होने से पूर्व प्रारम्भ व स्वीकृत व जारी कार्यों के सम्बंध में पूरी सूची मंगलवार तक भेजने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों के नाम, स्थान व लागत के साथ पूर्ण सूची निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाएं। विभिन्न विभागों के वाहनों पर विभागीय उपलब्धियां न लगी हांे। 
178 सेक्टर अधिकारी करेंगे भ्रमण

गौतम ने कहा कि विभिन्न व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए 178 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये सेक्टर अधिकारी संसदीय क्षेत्र में मतदान केन्द्रों पर भ्रमण कर रहे हैं। गौतम ने सभी उपखंड अधिकारियों को सेक्टर अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने व फीडबैक लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी जानकारी या अनुमति मांगी जाए सक्षम अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता पर रख अनुमति प्रदान करें।

सरकारी कर्मचारी ना दिखाएं राजनीतिक संलग्नता

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक संलग्नता ना दर्शाएं। सोशल मीडिया आदि पर किसी राजनीतिक दल विशेष आदि से जुड़ी किसी पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट ना करें। निर्वाचन के कार्य के मद््देनजर बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें।  आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकारी कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने सम्बंधी विज्ञापन, होर्डिग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं, यदि ऐसे विज्ञापन, होर्डिग्स, पोस्टर लगाए हुए है तो उनको तुरंत हटा लिया जाए। राज्य, केन्द्र सरकार,सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ,फोटो आदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिये जावें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी, सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरूषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें। 
उन्होंने कहा कि सांसद निधि कोष, विधायक निधि कोष के फण्ड की किसी भी प्रकार की नई फ्रेश रीलीज नहीं होगी। यदि कार्यादेश जारी भी हो चुका है तो भी कोई कार्य शुरू नहीं किया जायेगा। 
उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पति से 24 घंटे तथा सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटो में सभी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटवाना सुनिष्चित करवाते हुए नगर निगम व नगरपालिका इसकी विस्तृत सूचना प्रस्तुत करें। 
सी विजिल का प्रयोग कर आमजन भी करें सहयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्ष आचार संहिता की अनुपालना सुनिष्चित करने में आम मतदाता की भागीदारी के लिए सी विजिल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सी विजिल एंड्रायड एप्लीकेषन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेषन कर या बिना रजिस्ट्रेषन के भी आदर्ष आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी षिकायत दर्ज करवा सकता है। इस षिकायत का जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर 100 मिनट के भीतर आवष्यक रूप से कर दिया जाएगा। उन्होंने मतदाता का जागरूक होकर तकनीक का प्रयोग करते हुए माॅडल कोड आॅफ कन्डेक्ट की अनुपालना करवाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। 
धारा 144 लागू
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्टेªट ने बताया कि जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है।  जिला मजिस्टेªेट ने पुलिस सट्टा, जुआ आदि रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
 कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक,धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण नहीं कर सकेगा, न ही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत से अधिक हथियार जमा किए जा चुके हैं शेष भी शीघ्र ही जमा करने की कार्यवाही की जा रही है। 
कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था  बिना वैध अनुमति के जुलूस,सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा, न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगा।जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही कर सकेगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी, एडीएम सिटी शैलेन्द्र देवड़ा सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

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