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राजनीतिक वाहन नहीं ढो सकेंगे 50 हजार

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राजनीतिक वाहन नहीं ढो सकेंगे 50 हजार

राजनीतिक वाहन में 50 हजार रूपए से अधिक की नकदी मिलने पर देना होगा स्पष्टीकरण - गौतम
बीकानेर, 25 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान यदि चुनावी अभ्यर्थी, उसके एंजेट, पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रूपए से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री, ड्रग्स, शराब या हथियार व 10 हजार रूपए से अधिक मूल्य की उपहार ऐसी वस्तुएं पाई जाती है, जिनका इस्तेमाल कर निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने का अंदेशा है, तो ऐसी वस्तुएं व नकदी स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा जब्त की जा सकती है।
गौतम ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी हेतु स्थैतिक निगरानी दलों का गठन कर 21 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये टीमें निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने या घूस देने के सभी रूपों को अनिवार्य रूप से रोकने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि ये दल निर्वाचकों को प्रलोभन या प्रभावित करने की प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। नकदी, उपहार वस्तुएं शराब या मुफ्त भोजन वितरण या डराने, धमकाने, या धन शक्ति अथवा बाहुबल का प्रयोग कर करने जैसी समस्त गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक दल में एक मजिस्ट्रेट व तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे। कुछ निगरानी दलों में क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल शामिल होंगे। ये दल मतदान समाप्त होने तक कार्य करेंगे। दलों द्वारा जिले की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्ट पर अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं  या भारी मात्रा में नकदी, हथियार या गोला बारूद व असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। साथ ही जांच किए जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों के सम्बंध में ये दल मानक प्रचलन विधि द्वारा कार्यवाही करते हुए आर ओ के साथ समन्वय रखते हुए प्राप्त शिकायतों का निराकरण करवाएंगे।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी जांच
उन्होंने बताया 15 अधिकारियों को एफएसटी और एसएसटी दलों में आरक्षित रूप में नियुक्त किया गया है। स्थैतिक निगरानी दलों की सम्पूर्ण प्रक्रिया दल प्रभारी जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है, की उपस्थिति में समस्त प्रक्रिया पूरी होगी तथा पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। 
महिलाओं के पर्स आदि की जांच के लिए महिला अधिकारी जरूरी
गौतम ने बताया कि इन जांच दलों को जांच प्रक्रिया के दौरान आमजन को अकारण परेशान नहीं करने विनम्र, मर्यादित व शिष्ट व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महिलाओं द्वारा धारित पर्स आदि की जांच महिला अधिकारी की उपस्थिति में ही की जाएगी। गौतम ने बताया कि जब्त की गई धनराशि कोषागार में या न्यायालय द्वारा यथा निर्दिष्ट तरीके से जमा करवाई जाएगी।  एसएसटी  व पुलिस प्राधिकारियों कों अपने क्षेत्र में नकदी या किसी अन्य संदिग्ध वस्तुओं की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से सम्बंधित एंजेसियों को सूचित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 
मतदान दलों का प्रथम रेंडमाईजेशन, 29 मार्च से प्रारम्भ होगी ट्रेनिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रथम रेंडमाईजेशन कर मतदान दलों के गठन के लिए कार्मिकों का चिन्हीकरण कर प्रथम प्रशिक्षण के आदेश जारी किए गए। 
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 29 मार्च से प्रारम्भ होगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 7 अप्रैल तक चलेगा। प्रथम चरण में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होगा, जिसमें मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौतम ने बताया कि मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों को सघन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिससे मतदान कार्मिक सूक्ष्म स्तर पर जानकारी प्राप्त कर बिना किसी बाधा के मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवा सके। उन्होंने कहा कि  प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे कार्मिकों की सूचना प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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