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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम किस्त राशि 31 मार्च तक
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम किस्त राशि 31 मार्च तक
बीकानेर, 22 फरवरी। भारत सरकार ने लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रत्यक्ष संबंधी सहायता आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। इस वर्ष से प्रारंभ शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की इस योजना के तहत पात्र परिवारों के खातेे में प्रथम किश्त 31 मार्च 2019 तक हस्तान्तरित की जाएगी।
राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता व प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग अभय कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नीरज कुमार को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। योजना की सतत निगरानी के लिए राज्य व जिला स्तर पर अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है। समितियां योजना के सफल क्रियान्वयन, पात्र परिवारों के चयन एवं परिवेदना निवारण का कार्य करेगी। जिला स्तरीय समिति में जिला कलक्टर अध्यक्ष, समस्त उप खंड अधिकारी, विकास अधिकारी, ए.सी.पी, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता, तहसीलदार सदस्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक सदस्य सचिव बनाए गए है।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल तैयार किया गया है। पात्र लाभार्थियों का आधार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। वर्ष 2019-2020 से लाभ का हस्तांतरण आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। जिन पात्र लाभार्थियों के पास आधार नामांकन संख्या नहीं है, ऐसे पात्र लाभाथर््िायों का आधार नामांकन आवश्यक रूप से करवाया जाएगा।
वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त जारी करने के लिए उन्हीं लाभाथर््िायों का आधार लिया जाएगा जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है तथा शेष लाभार्थियों से उनकी पहचान के वैकल्पिक पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों के आधार नामांकन के लिए अनिवार्य रूप से करा देना होगा, जिससे आगामी किश्तें आधार आधारित डेटाबेस से हो। पात्र परिवारों के चयन के लिए उतरदायी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अपात्र परिवार का चयन न हो तथा एक व्यक्ति/परिवार को एक से ज्यादा बार लाभ नहीं मिल सके।
कृषक के आधर नम्बर का उपयोग इस योजना के क्रियान्वयन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार के अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के लिए कृषक के आधार नम्बर को भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कृषक की ऑन लाईन सहमति भी वांछित रहेगी जिससे केन्द्र, राज्य सरकार एवं उसकी सहायक एजेन्सियां वास्तविक लाभार्थी का चयन कर सकें।
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