वाहन स्क्रैपिंग नीति : इन स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा




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वाहन स्क्रैपिंग नीति : इन स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा 

बिंदु 8 में पढ़ें विवरण 

25 JUL 2024 
Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु प्रोत्साहन/निराकरण की व्यवस्था शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के ढांचे के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है। निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं:

(1) जीएसआर अधिसूचना 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 प्रदान करती है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से लागू हो गई है।

(2) जीएसआर अधिसूचना 652 (ई) दिनांक 23.09.2021 स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान करती है। यह अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से लागू हो गई है।

(3) जीएसआर अधिसूचना 714 (ई) दिनांक 04.10.2021 में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में वृद्धि का प्रावधान है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

(4) जीएसआर अधिसूचना 720 (ई) दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" जमा करने पर पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत का प्रावधान है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

(5) जीएसआर अधिसूचना 272(ई) दिनांक 05.04.2022 केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान करती है, जैसा कि निम्नानुसार है -

भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2023 से, और
मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से प्रभावी।
(6) जीएसआर अधिसूचना 695(ई) दिनांक 13.09.2022 मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 में संशोधन का प्रावधान करती है, जिसे पहले दिनांक 23.09.2021 को जीएसआर 653(ई) के तहत प्रकाशित किया गया था।

(7) जीएसआर अधिसूचना 797(ई) दिनांक 31.10.2022 जीएसआर 652(ई) दिनांक 23.09.2021 के तहत पहले प्रकाशित “स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के नियमों में संशोधन का प्रावधान करती है।

(8) जीएसआर अधिसूचना 29 (ई) दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(9) जीएसआर 663 (ई) दिनांक 12.09.2023 केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 01 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान करता है।

(10) जीएसआर 195(ई) दिनांक 14.03.2024 “स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के नियमों में संशोधन का प्रावधान करता है, जिसे पहले जीएसआर 652(ई) दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार जीएसआर 797(ई) दिनांक 31.10.2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

(11) जीएसआर 212(ई) दिनांक 15.03.2024 मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिसे जीएसआर 653(ई) दिनांक 23.09.2021 के तहत प्रकाशित किया गया और अंतिम बार जीएसआर 695(ई) दिनांक 13.09.2022 के तहत संशोधित किया गया।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों के अधिकारियों, राज्य परिवहन उपक्रमों/राज्य परिवहन उपक्रमों/राज्य परिवहन निगमों/राज्य परिवहन निगमों के अधिकारियों और यातायात पुलिस अधिकारियों को वाहन स्क्रैपिंग नीति सहित परिवहन से संबंधित नए नियमों, विनियमों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रशिक्षण देता है, तथा कई प्रमुख संस्थानों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानव संसाधन के विकास के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

नीति के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

देश भर में 60 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं और 75 स्वचालित परीक्षण स्टेशन संचालन में हैं।
21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमा प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे गए वाहनों पर मोटर वाहन कर में छूट की घोषणा की है। 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आरवीएसएफ में स्क्रैपिंग के लिए लाए गए वाहनों पर लंबित देनदारियों में छूट की घोषणा की है।
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं द्वारा 15.07.2024 तक कुल 96,980 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है।
भारत सरकार स्टॉकहोम घोषणापत्र पर हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।


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