यूपी में 'लव जिहाद' पर होगी उम्र कैद, विधेयक पेश



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यूपी में 'लव जिहाद' पर होगी उम्र कैद,  विधेयक पेश



लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने अब 'लब जिहाद' पर और सख्ती करने का फैसला किया है. इस तरह के अपराध पर अब उम्रकैद की सजा होगी. इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया. इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई. लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फटिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है. दरअसल, लव जिहाद के खिलाफ 2020 में

योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश आज सदन में पेश किया गया है. इसे 30 जुलाई को सदन में पास कराया जा सकता है. यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था. इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ

1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही है. सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं उनोंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फरहने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. बता दें कि साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक हिंदू परिवार ने देखा कि

उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है घर के लोग इसे देख सत्र रह गए, लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के निकाह कर लिया उसने उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया है. इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाशी ली तो पता चला कि अमन नाम का एक लड़का उसके संपर्क में है लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी. एक दिन पता चला कि बो उस लड़के साथ घर से भाग गई.

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