6/recent/ticker-posts

लोगों ने अपने आस-पास तम्बाकू पदार्थ के सेवन से रोकने व तम्बाकू छोड़ने के लिए ली शपथ

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

विभिन्न कार्यालयों में लगाये गये तम्बाकू निषेध संबंधी फ्लेक्स बोर्ड, ली गई शपथ

बीकानेर, 31 मई 2017। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न कार्यालयों में तम्बाकू निषेध संबंधी फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये तथा शपथ ली गई।

              सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्धित है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान के प्रमुख प्रवेश द्वार एवं एक्सेस स्थल, जो निरन्तर दृष्टव्य हो, पर धूम्रपान निषेध की वैधानिक चेतावनी का बोर्ड प्रमुखता से लगाया जाना आवश्यक है। इसी की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले किशोर गृह,नारी निकेतन, जिला कार्यालय आदि में पूर्ण तम्बाकू मुक्त परिसर विकसित करने हेतु निर्धारित आकार के विनायल फ्लेक्स बोर्ड भवनों के प्रवेश द्वार, सीढ़ियों आदि पर लगाये गये। साथ ही विभाग द्वारा जिला रोजगार कार्यालय, कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंंिभक, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, खादी आयोग में भी तम्बाकू निषेध के फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये।

 ली गई शपथ- पंवार ने बताया कि नारी निकेतन, बालिका गृह, जिला कार्यालय, बालगृह, शिशुगृह के कार्मिकों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करने, अपने आस-पास के लोगों को तम्बाकू पदार्थ के सेवन से रोकने के किए जागरूक करने और जो व्यक्ति तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, उनकी यथाशक्ति सहायता करने की भी शपथ ली गई।

          इस अवसर पर जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक आर.के. सेठिया, कार्यक्रम अधिकारी नवाब खान, अधीक्षक बालगृह शांतिलाल व्यास, लेखाकार अशोक कुमार गुप्ता, राजकुमार भोजक, मुकेश भाटी, राजेश सोनी, इनायत हुसैन, सुदेश रांकावत, रामकुमार खड़गावत उपस्थित थे।

------- मोहन थानवी

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ