बीकानेर में दो प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपए का जुर्माना

पैकेज कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं एवं कांटों का परीक्षण किया गया

औरों से हटकर सबसे मिलकर



bahubhashi.blogspot.com
गतिविधियां, वक्तव्य, विश्लेषण

खबरों में बीकानेर


✒️@Mohan Thanvi

बीकानेर में दो प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपए का जुर्माना
पैकेज कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं एवं कांटों का परीक्षण किया गया
Affiliate Disclaimer : "नोट: इस पोस्ट में कुछ एफिलिएट लिंक्स शामिल हैं। अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदते हैं, तो मुझे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के छोटा सा कमीशन मिल सकता है।" - मोहन थानवी (खबरों में बीकानेर) औरों से हटकर सबसे मिलकर

https://bahubhashi.blogspot.com

https://bahubhashi.blogspot.com



उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए विभाग सख्त

बीकानेर में दो प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपए का जुर्माना

बीकानेर, 2 नवंबर। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत सोमवार को करणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कुल 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार एवं अमित कुमार के संयुक्त जांच दल ने करणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित राज फूड इंडस्ट्रीज एवं आरएस फूड प्रोडक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में सही वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पैकेज कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं एवं कांटों का परीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर कांटों का सत्यापन नहीं करवाने तथा पैकर्स पंजीयन नहीं होने की अनियमितताएं पाई गईं। इस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009, पैकेज कमोडिटी नियम-2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी जिलेभर में संचालित प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी व्यापारियों से प्रमाणित एवं सत्यापित कांटा-बांट का ही उपयोग करने की अपील की है।

Comments