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प्रदेश में नए क्रिमिनल लॉज के तहत पाली के सादड़ी थाने में पहली एफआईआर दर्ज



पढ़ना और पढ़ाना, भावी पीढ़ी को संस्कारित बनाना _______________________ ______________________ ______________________ _______________________



प्रदेश में नए क्रिमिनल लॉज के तहत पाली के सादड़ी थाने में पहली एफआईआर दर्ज—
राज्य में नई न्याय संहिताओं का सुचारू क्रियान्वयन शुरू—
सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूर्ण

जयपुर, एक जुलाई। देश में आज से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर (नम्बर 0117) सोमवार को दर्ज की गई। महा​निदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी श्री हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत रास्ता रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुक़सान पहुंचाने की घटना के सम्बन्ध में दर्ज की गई। यह घटना सुबह 7.30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4) एवं 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया। 

श्री प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं बीएनएसएस एवं बीएनएस का सुचारू ​​​क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 



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