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विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू जातियों का जाति पहचान प्रमाण पत्र 10 दिन में होगा जारी



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विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू जातियों का जाति पहचान प्रमाण पत्र 10 दिन में होगा जारी

बीकानेर , 9 फरवरी। जिले में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जाति के आवेदकों का जाति पहचान पत्र 10 दिन में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाएगा।    


   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि घुमंतू, विमुक्त और अर्ध घुमंतू जातियों के उत्थान और कल्याण तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदक की प्रविष्टियों का परीक्षण कर 10 दिन में जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । 

उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत ई मित्र केंद्र नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किए गए नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा यह जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इन समूहों में बावरी, सांसी, नट, भाट, गाडियां लौहार, रैबारी, जोगी और कालबेलिया आदि शामिल हैं।

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