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नाबालिग को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन
की इजाजत

नईदिल्ली । नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने के बढ़ते मामलों पर केरल हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट के असुरक्षित इस्तेमाल से बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। घटनाओं को रोकने के लिए यौन शिक्षा पर दोबारा विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने 13 साल की 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट लड़की के अबॉर्शन की अनुमति दी है। चाइल्ड प्रेग्नेंसी के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर पोर्न आसानी से उपलब्ध है। इससे युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। जस्टिस वी.जी. अरुण ने कहा कि 13 साल की लड़की के अबॉर्शन पर फैसला सुनाने से पहले नाबालिगों के गर्भवती होने के मामलों में बढ़ोतरी पर बात करना ज्यादा जरूरी है। चाइल्ड प्रेग्नेंसी के कुछ मामलों में करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं।