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गोचर पर पट्टे जारी मामले मैं 1 फरवरी को पुनः कोर्ट में सुनवाई
जोधपुर/बीकानेर
राजस्थान सरकार के द्वारा गोचर पर पट्टे जारी करने के निर्णय के विरोध में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की, इस पर न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया
गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान व इसके सहयोगी संगठन श्री सुरभि गौ अभयारण्य समिति बीकानेर द्वारा राजस्थान सरकार के गौचर पर पट्टे जारी करने के निर्णय के विरुद्ध मे राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसको न्यायालय ने स्वीकार करते हुये राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, न्यायालय ने कहां की दो सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत कर 1 फरवरी 2022 को पुनः कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायधीश अकील कुरैशी व रेखा बोराणा की खंडपीठ में अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने यह जनहित याचिका प्रस्तुत की यह जनहित याचिका गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीच व सुरभि गौ अभयारण्य समिति के सचिव अनूप गहलोत की तरफ से प्रस्तुत की गई।
गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमालसिंह नीमराना ने बताया कि गोचर, ओरण,जोहड़,पायतन आदि भूमिया हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर है, इसका संरक्षण करना, इसे बचाए रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, सनातन धर्म में मानव, अन्य जीव-जंतुओं, प्रकृति, पर्यावरण का ध्यान में रखकर व्यवहार करें, इसके लिए ऐसी योजनाएं, ऐसे विचार हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए।
वर्तमान सरकारे इनका दोहन करके हमारे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही है, इन सब पर विचार कर उच्च न्यायालय राहत प्रदान करेगा ऐसा हमें विश्वास है ।
C P MEDIA



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