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मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद मामला जिला कलेक्टर ने बिजली बिल या पानी की पर्ची या सोलर कनेक्शन दस्तावेजों को किया अनिवार्य जिला कलेक्टर ने सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मुख्य व्यवस्थापकों को पत्र लिखकर किया निर्देशित पंजीयन संबंधी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ ही इन दस्तावेजों को भी किया अनिवार्य




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5 नवंबर 2025 बुधवार

खबरों में बीकानेर


✒️@Mohan Thanvi

मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद मामला

जिला कलेक्टर ने बिजली बिल या पानी की पर्ची या सोलर कनेक्शन दस्तावेजों को किया अनिवार्य

जिला कलेक्टर ने सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मुख्य व्यवस्थापकों को पत्र लिखकर किया निर्देशित

पंजीयन संबंधी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ ही इन दस्तावेजों को भी किया अनिवार्य



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मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद मामला

जिला कलेक्टर ने बिजली बिल या पानी की पर्ची या सोलर कनेक्शन दस्तावेजों को किया अनिवार्य

जिला कलेक्टर ने सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मुख्य व्यवस्थापकों को पत्र लिखकर किया निर्देशित

पंजीयन संबंधी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ ही इन दस्तावेजों को भी किया अनिवार्य


बीकानेर, 04 नवंबर। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद मामले में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर बिजली बिल या पानी की पर्ची या सोलर कनेक्शन के दस्तावेजों को भी अनिवार्य कर दिया है। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने मंगलवार को जिले की सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मुख्य व्यवस्थापकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि राजफैड के निर्देशानुसार पंजीयन संबंधी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ ही कृषक का बिजली बिल या पानी की पर्ची या सोलर कनेक्शन के दस्तावेज भी संबंधित कृषक से तुलाई के समय मंगवाये जाएं तथा सत्यापन उपरांत ही तुलाई करके इनका रिकॉर्ड समिति पर संधारित रखा जाए। 

जिला कलेक्टर ने पत्र में लिखा है कि जिले में आगामी दिनों में मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य खरीद शुरू होने जा रही है। जिले में समर्थन मूल्य खरीद हेतु राजफैड द्वारा हुए पंजीयनों / टोकनों के संबंध में विभिन्न स्रोतो से प्राप्त शिकायतों और आपत्तियों के मध्यनजर निर्देशित किया जाता है कि "कृषक जब खरीद केन्द्र पर विक्रय हेतु अपनी जिंस लेकर आता है, तब राजफैड के निर्देशानुसार पंजीयन संबंधी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ ही कृषक की पानी की पर्ची/ बिजली बिल / सोलर कनेक्शन के दस्तावेज भी संबंधित कृषक से तुलाई के समय मंगवाये जाएं तथा सत्यापन उपरांत ही तुलाई करके इनका रिकॉर्ड समिति पर संधारित रखा जाए। 

साथ ही पत्र में लिखा गया है कि यदि उक्तानुसार दस्तावेजों का सत्यापन समुचित तरीके से नहीं किया जाता अथवा विक्रय पर्चियां जारी किए जाने में लापरवाही की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी। विदित है कि जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद मामले में गलत ऑनलाइन गिरदावरी दर्ज करने की शिकायतों को अत्यंत गंभीर मानते हुए कुछ समय पहले ही मूंगफली खरीद को लेकर ऑनलाइन जारी हुए सभी 70 हजार टोकन का भौतिक सत्यापन करने और गिरदावरी का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश सभी उपखंड अधिकारियों को दिए थे।

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