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रजिस्ट्रेशन फीस और ट्रांजिट शुल्क घटाए अच्छी खबर अप्रधान खनिजों की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों व उद्यमियों के लिए





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*खबरों में बीकानेर*


रजिस्ट्रेशन फीस और ट्रांजिट शुल्क घटाए
अच्छी खबर 
अप्रधान खनिजों की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों व उद्यमियों के लिए 

खुशखबरी-
रजिस्ट्रेशन फीस 25 हजार से घटाकर 15 हजार, ट्रांजिट शुल्क 10 रु. से कम कर 2 रु. प्रति ट्रांजिट
 
जयपुर, 23 अगस्त। मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने अप्रधान खनिज के प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी राहत देते हुए वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क और ट्रांजिट पास शुल्क में कमी कर बड़ी राहत दी है। परिवर्तित प्रावधानों के अनुसार अप्रधान खनिजों की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों व उद्यमियों से सालाना रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 25 हजार से घटाकर 15 हजार रुपए कर दी गई है। इसी तरह से ट्रांजिट पास शुल्क की राशि में भी कमी कर 10 रु. प्रति ट्रांजिट शुल्क से कम कर 2 रुपए प्रति ट्रांजिट की गई है।
       
राज्य सरकार के माइंस व पेट्रोलियम विभाग द्वारा परिवर्तित दरों की अधिसूचना जारी करने के साथ ही परिवर्तित बजट घोषणा बिन्दु संख्या 22 का क्रियान्वयन भी हो गया है। इससे पहले माइंस विभाग से ही जुड़ी बजट घोषणा सीएनजी पर वेट राशि में कमी करने की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा सीएनजी की दरों में कमी के साथ ही बजट घोषणा का क्रियान्वयन हो गया है।
       
नए प्रावधानों से प्रदेश में अप्रधान खनिज से जुड़े उद्योगों और उद्यमियों को राहत व प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में मार्बल, ग्रेनाइट, चेजा पत्थर, चाइना क्ले, क्वार्टज, फेल्सपार, सोपस्टोन आदि से जुड़े उद्यमियों, उद्योगों के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े हजारों ट्रेडर्स, डीलर्स, प्रोसेसर्स, स्टाकिस्ट आदि को राहत व प्रोत्साहन मिलने से इस क्षेत्र में युवाओं को जुड़ने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार के परिवर्तित आदेशों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।


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