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चुनाव : पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर पर अनिवार्यतः देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम ,पता तथा संख्या






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*खबरों में बीकानेर*


विधानसभा चुनाव 2023
पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर पर अनिवार्यतः देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम ,पता तथा संख्या

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
 

बीकानेर, 23 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत राजनीतिक पार्टियों ,प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चे ,पोस्टर, बैनर,विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा ।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।


 भगवती प्रसाद ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स , होर्डिंग्स,बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 
आर पी ए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा , साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।


भगवती प्रसाद ने कहा कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आर पी ए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जायेगी।


*राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की चर्चा*

जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल , समर्थक व प्रत्याशी पोस्टर ,विज्ञापन ,हैंड बिल, बैनर, फ्लेक्स इत्यादि प्रिंट करवाते हुए नियमों का ध्यान रखें । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन प्रसारित करवाने से पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से पूर्व अधिप्रमाणन प्राप्त करें ।


उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया पर 24 नवंबर तथा 25 नवंबर को प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में भी पहले अधिप्रमाणन करवाना होगा। राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को एमसीएमसी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दें।अधिप्रमाणन के लिए कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन किए जाएं ।

जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार प्रसार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने वोटर हेल्पलाइन एप की जानकारी दी और बताया कि इस संबंध में अधिक से अधिक लोगों को अगले दो दिन में बताया जाए। 


27 अक्टूबर के बाद मतदाता सूची में नए नाम नहीं जुड़वाए जा सकेंगे, ऐसे में प्रत्येक मतदाता अपना नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में जांच लें।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा देवठिया सहित संबंधित प्रिंटिंग प्रेस तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
 



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