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बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक *निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने दी प्रावधानों की जानकारी*




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बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक
*निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने दी प्रावधानों की जानकारी*


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*खबरों में बीकानेर*

विधानसभा आम चुनाव 2023
 बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक
*निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने दी प्रावधानों की जानकारी*
 
बीकानेर,17 अक्टूबर। आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर पूर्व से संबंधित समस्त प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों के साथ निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर पूर्व पवन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई।


 निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के उपबंधों के अनुसार किया जाए।


 इन प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आर पी ए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा , साथ ही चार मुद्रित प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी । 


बैठक में प्रेस संचालकों को प्रकाशक से घोषणा मय अनुप्रमाणकों के नाम पता हस्ताक्षर युक्त एवं मुद्रित सामग्री की सूचना के प्रफोर्मा ए बी भी प्रदान किये गये । प्रेस संचालकों को निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा का प्रफोर्मा एवं मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा आवश्यक रूप से भरने के निर्देश दिए गए।


 उपखण्ड अधिकारी ने कहा कि इन नियमों की अवहेलना होने पर धारा 77 आर पी ए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 177-एच के तहत कार्यवाही की जायेगी । बैठक में सहायक निर्वाचक अधिकारी एवं तहसीलदार बीकानेर ने प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी।
 



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