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बीकानेर : पुलिस ने यहाँ किया अवैध गैस रिफलिंग का फांडाफोड़











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*खबरों में बीकानेर*

बीकानेर : पुलिस ने यहाँ किया अवैध गैस रिफलिंग का फांडाफोड़ 

अवैध गैस रिफलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई 

बीकानेर। अनूपगढ़ में अवैध गैस रिफलिंग का मामला पकड़े जाने के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नोहर व भादरा में भी अवैध गैस रिफलिंग का फांडाफोड़ हुआ है। जहां पुलिस ने अवैध गैस रिफलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 गैस सिलेंडर और दो कारों के अलावा गैस रिफलिंग में इस्तेमाल मोटर सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।


जानकारी के अनुसार नोहर के पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेन्द्रसिंह दोपहर को नोहर कस्बे में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मिस्त्री मार्केट स्थित सोनी डीजल सर्विस दुकान पर मोटर के माध्यम सेघरेलू गैस सिलेंडर से गाडिय़ों और सिलेंडरों में गैस रिफलिंग की जाती है। डीएसपी ने इसकी सूचना नोहर पुलिस थाना प्रभारी को देकर रेलवे फाटक भादरा रोड पर आने के लिए तलब किया।


 इस पर थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह केनेतृत्व में एएसआई महेन्द्र सिंह, हेड कॉन्स्टेबल मीरसिंह, प्रतापसिंह और कांस्टेबल राजकुमार की टीम रेलवे फाटक भादरा रोड पर पहुंची। इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम भादरा रोड पर स्थित मिस्त्री मार्केट में पहुंचीतो सोनी डीजल सर्विस दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडर से गैस रिफलिंग मोटर के माध्यम से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी।भारत गैस का एक छोटा सिलेंडर एक घरेलू गैस सिलेंडर से एक मोटर के माध्यम से जुड़ा हुआ था। मोटर की एक पाइप घरेलू सिलेंडर से और दूसरी पाइप मिनी सिलेंडर से जुड़ी हुई थी। मोटर से जुड़ा घरेलू सिलेंडर मौके पर उल्टा

 

रखा हुआ था। घरेलू सिलेंडर के जरिए मिनी सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। पुलिस टीम ने मोटर को बंद करवा सिलेंडर को गैस रिफलिंग मोटर से हटवाया। मौके पर सोनी डीजल सर्विस दुकान का मालिक दारासिंह (40) पुत्रकाशीराम सोनी निवासी बकरियांवाली पीएस नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा मिला।


 दारासिंह से घरेलू गैस सिलेंडर से मिनी सिलेंडर में गैस भरने से संबंधित लाइसेंस, परमिट या अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो उसने अपने पासकोई लाइसेंस, परमिट या अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। पुलिस टीम ने दुकान की जांच की तो चार घरेलू गैस सिलेंडर भारत कंपनी के मिले।पुलिस ने मौके से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, एक मिनी सिलेंडर और एक गैस रिफलिंग मोटर कब्जा में ली।


 पुलिस ने बिना लाइसेंस, परमिट या अनुज्ञा पत्र के घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से कब्जा में रखना, सिलेंडर जिनमेंज्वनशील गैस भरी हुई है को उल्टा रखकर सिलेंडर, गाडिय़ों में इलेक्ट्रिक मोटर से रिफलिंग कर वाणिज्यिक उपयोग करना व मानव जीवन को खतरे में डालने पर जुर्म धारा 285 व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 केतहत मुकदमा दर्ज कर दुकान मालिक दारासिंह को गिरफ्तार कर लिया। जांच थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह कर रहे हैं।भादरा पुलिस ने 10 गैस सिलेंडर और दो कार की जब्त

उधर, भादरा थाना पुलिस ने भादरा कस्बे में हिसार बायपास पर स्थित एक दुकान पर अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दस एलपीजी सिलेंडर और दो कार जब्त की है।


 जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना परभादरा के पुलिस उप अधीक्षक सुभाष गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भादरा कस्बे में हिसार बायपास स्थित ऑटो मार्केट में एक दुकान पर छापा मारा। छापामारी के दौरान एक दुकान पर मोटर लगाकर एलपीजी गैस सिलेंडर केजरिए गाडिय़ों में गैस रिफलिंग की जा रही थी।

पुलिस ने मौके से 10 एलपीजी गैस सिलेंडर, दो कार, मोटर के अलावा अन्य उपकरण जब्त किए।


 मौके से संजय पुत्र महावीर निवासी मकान 333बी, बस स्टैंड के नजदीक मंडी आदमपुर हरियाणा व राजेन्द्र उर्फ धोलू निवासीडोबी तहसील भादरा को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं।
 



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