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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना: 121 परिवारों को मिला 6 करोड़ 5 लाख रुपए मुआवजा



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-मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना: 121 परिवारों को मिला 6 करोड़ 5 लाख रुपए मुआवजा

लाभ के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ना जरूरी


बीकानेर, 7 फरवरी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक जिले के 121 परिवारों को 6 करोड़ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। इसी प्रकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लगभग 97 हजार व्यक्तियों को 68 करोड़ रूपए की भर्ती ऑपरेशन सेवाएं निशुल्क व कैशलेस दी जा चुकी है।  


जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के साथ परिवार को 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। जिले के 27 सरकारी व 9 निजी अस्पताल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्य के 834 सरकारी व 899 निजी अस्पतालों में यह योजना लागू है। जिले के लगभग 4 लाख 43 हजार परिवार योजना के तहत लाभान्वित हैं। शेष 1 लाख 98 हजार परिवारों को योजना में पंजीकृत करवाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भुगतान श्रेणी में बीकानेर प्रथम 3 जिलों में शुमार है। इससे जुड़ी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिले में कुल 121 आवेदनों पर क्लेम स्वीकृत करते हुए 6 करोड़ 5 लाख की राशि मृतक आश्रितों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। 

*ऐसे मिलता है दुर्घटना बीमा का क्लेम*
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश ने बताया कि 1 मई 2022 से प्रारम्भ चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए की राशि आश्रित परिवार को देय है। वहीं दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा एक अंग की पूर्ण क्षति पर डेढ़ लाख रुपए की बीमित राशि क्लेम करने पर देय है। लाभ लेने के लिए दुर्घटना की दिनांक और अगर मृत्यु हो गयी हो तो मृत्यु होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर बीमित राशि का दावा आवश्यक है। दावा जन आधार की सहायता से एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। विलम्ब होने पर 60 दिन के भीतर विलम्ब के अपरिहार्य कारणों का उल्लेख करते हुवे भी आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृष्य माध्यम द्वारा लगी हो। सडक दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने पर, मकान ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव, बिजली के झटके से, जलने से होने वाली मृत्यु अथवा क्षति पर योजना का लाभ देय है।


*मात्र 850 रुपए में जुड़ें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से* 


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ-साथ उच्चस्तरीय सर्जरी जैसे लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इनप्लांट जैसी प्रोसीजर के लिए इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है और इसमें लगने वाला व्यय नियमित 10 लाख रुपए के फंड से अतिरिक्त है।

 योजनान्तर्गत विभिन्न बीमारियों के 1,633 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदाकर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना से जुड़ सकते हैं।-






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