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डिब्बा बंद वस्तुओं से संबंधित फर्मों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कैंप 24 जनवरी को






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🖍️डिब्बा बंद वस्तुओं से संबंधित फर्मों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कैंप 24 जनवरी को


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-डिब्बा बंद वस्तुओं से संबंधित फर्मों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंप 24 जनवरी को

बीकानेर 
विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त पत्र के आधार पर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि दिनांक 24 जनवरी 2023 को प्रात: 10 बजे बीकानेर जिला उद्योग संघ परिसर औद्योगिक क्षेत्र रानीबाजार में विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत पैकर पंजीयन संबंधी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंप का आयोजन किया जा रहा है | 

विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत कोई भी फर्म या व्यक्ति जो डिब्बा बंद वस्तुओं का विनिर्माण करने, खरीदने, बेचने या वितरण करने से संबंधित व्यवसाय करता है को उक्त नियम के नियम 27 के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है -


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