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पीबीएम : कारण बताओ नोटिस, टेंडर फाइनलाइज करने पर रोक

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पीबीएम : कारण बताओ नोटिस, टेंडर
फाइनलाइज करने पर रोक

बीकानेर । राजस्थान
उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष
निकिता इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर
कैलाश छंगाणी ने इस आशय की रिट
याचिका पेश की कि पी.बी.एम.
चिकित्सालय द्वारा एक जारी टेंडर
संख्या 15/2020-21 दिनांक
17.02.2021 को निरस्त करवाने तथा
इस टेंडर के अनुसरण में होने वाली
कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी
कि अधिकारी स्थानांतरण होने के
बावजूद व अवकाश पर होने के
बावजूद भी कार्यवाही कर रहे हैं तथा
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य
रिट याचिका टेंडर की शर्तों को लेकर
विचाराधीन है उसके बावजूद भी विभाग
द्वारा तीव्र गति से कार्यवाही की जा रही
है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय के
वरिष्ठ न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने
आदेश दिया कि प्रश्न गत टेंडर के संबंध
में कार्यवाही न्यायालय के आज्ञा बिना
फाइनलाइज नहीं करें तथा विभाग को
कारण बताओ नोटिस जारी किए।
निकिता इंटरप्राइजेज की ओर से पैरवी
मधुसूदन पुरोहित व अमित कुमार
पुरोहित एडवोकेटस ने की।





युगपक्ष 
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