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राजस्थान : शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद, रेस्टोरेंट और होटलों में भी लागू नाइट कर्फ्यू

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शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क  बंद, रेस्टोरेंट और होटलों में भी लागू नाइट कर्फ्यू

Rajasthan- संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला।
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू
सरकार ने घटाई शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या, अब सिर्फ 50 लोगों को ही शादी में आने की अनुमति, शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई
प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने के आदेश
शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क रखे जाएंगे बंद, रेस्टोरेंट और होटलों में भी लागू होगा नाइट कर्फ्यू, टेक अवे और डिलीवरी पर रहेगी छूट


जयपुर/ बीकानेर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थति पर चिंता जताते हुए एक-दो दिन में सख्त निर्णय लेने के संकेत दिए थे।

प्रदेश में स्वीमिंग पूलों को बंद रखने का फैसला:
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी हुई कोविड-19 की नई गाइडलाइन को तहत प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने के फैसला लिया गया है। वहीं शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क भी बंद रहेगें। वहीं रेस्टोरेंट और होटलों में भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा हालाकि टेक अवे और डिलीवरी पर छूट रहेगी।

शादियों में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति:
जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या को एक बार फिर से निर्धारित किया है। अब शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति दी गई है। अगर शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

बाहर से आने वाले यात्रियों को देनी होगी नेगेटिव रिपोर्ट: 
वहीं नई गाइडलाइन को अनुसार अब राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। यहीं नहीं यात्रियों को अब पोर्टल पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अगर कोई यात्री अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर 15 दिन तक क्वॉरंटीन के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को पूर्व की भाति जिले की सीमा पर चैक पोस्ट स्थापित करने के आदेश दिए हैं।








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