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उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट

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उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट
बीकानेर, 31 मार्च। राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में समस्त श्रेणी के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियो यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन, मोहर बंद नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को कृषि भूमि की आवंटन की 30 जून, 2021 तक की शेष रही बकाया किस्तें 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन रामरतन सोंकरिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 15 क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट दी गई है।

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