Type Here to Get Search Results !

दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबन्ध

खबरों में बीकानेर ///

बीकानेर 3/8/17। तम्बाकू उत्पाद विक्रेता को अपनी दुकान पर जर्दा-खैनी-गुटखा के पाउच लटकाना या बीड़ी-सिगरेट जैसे उत्पाद प्रदर्शित करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसा करते पकड़े जाने पर ना केवल 1000 से 5000 रूपए का जुर्माना ठुकेगा बल्कि 1 से 5 साल तक की कैद भी भुगतनी पड़ सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉ. वीनू गुप्ता ने कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 ए के पालनार्थ सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिव, संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर को इस आशय का पत्र जारी कर अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त तम्बाकू विक्रेताओं को अधिनियम के तहत प्राधिकृत किए गए एनफोर्समेंट अधिकारियों के जरिए तुरंत प्रभाव से पालना सुनिश्चित करवाने व उल्लंघनकर्ता पर सख्त से सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र चैधरी ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6 ए के संशोधित नियम 2011 की अचिसूचना जीएसआर 619 (ई) के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद को दूकान / बिक्री केंद्र / कियोस्क / मोबाइल बिक्री केंद्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। धारा 6 ए का मूल भाव यह है कि तम्बाकू उत्पादों को इस तरह से प्रदर्शित नहीं किया जाए जिससे कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सुलभता से उपलब्ध हो सके। नई पीढ़ी को इस जहर से बचाना निश्चय ही पूरे समाज का दायित्व है। व्यापारी समाज का ही हिस्सा हैं उनके द्वारा फिर भी इस नियम का उल्लंघन होता है तो सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना है अपराध
एपिडेमियोलोजिस्ट नीलम प्रताप सिंह ने बताया कि धारा 6 ए के अनुसार ना तो किसी नाबालिग को कोई तम्बाकू उत्पाद बेचा जा सकता है ना ही किसी नाबालिग द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जा सकता है। यदि दूकान पर पाउच या पैकेट दिखेगा ही नही तो किसी नाबालिग के इसकी लत में पड़ने की संभावना कम है। 

धारा 6 ए का साइन बोर्ड भी जरूरी 
जिला आई.ई.सी. समन्वयक मालकोश आचार्य ने बताया कि धारा 6 ए के पालनार्थ सभी तम्बाकू बिक्री केन्द्रों पर 2 फुट गुणा 1 फुट आकार का निश्चित डिजाईन का एक सचित्र साइन बोर्ड भी लगाना जरूरी है जिस पर लिखा होता है कि “अट्ठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है।”   

- मोहन थानवी

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies