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महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की हो प्रभावी रोकथाम- बीकानेर जिला कलक्टर

बीकानेर, 29 मई। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की प्रभावी रोकथाम के लिए, तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ित महिला को राहत पहुंचाई जाए।

          जिला कलक्टर सोमवार को कलेक्टे्रट सभागार में जिला महिला सहायता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा उत्पीड़ित, निराश्रित महिलाओं को आश्रय, परामर्श, आर्थिक व विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम 2013 तथा महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत शीघ्र कार्यवाही करते हुए पीड़िता की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी नियमों व कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

          बैठक के दौरान महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम के तहत महिला शोषण व प्रताड़ना सम्बन्धी प्राप्त एक प्रकरण में जिला कलक्टर ने पीड़ित बालिका को 20 हजार रूपये की आकस्मिक सहायता देने की अनुशंसा की। उन्होंने इस प्रकरण में बालिका को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत भी सहायता दिलवाने हेतु प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।

         कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता मेघारतन ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत 8 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नवगठित जिला महिला सहायता समिति के जिला कलक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष हैं व समिति में 9 सदस्य हैं।

       बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. लालचंद कायल, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल डी पंवार, समिति सदस्य कमलेश कंवर, अंजू जैन, राजकुमारी व्यास, मीनाक्षी शर्मा, मीना चौहान, पुलिस निरीक्षक सुरेश शर्मा, प्रचेता विजयलक्ष्मी जोशी, एओएस आनंद कुमार व्यास उपस्थित थे।

-------- मोहन थानवी

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