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शहर के 5 थाना क्षेत्र के कुछ भाग में धारा 144 लागू
बीकानेर, 11 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने शनिवार को एक आदेश जारी कर शहर के 5 थाना क्षेत्रों के कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना गंगाशहर के अंतर्गत चोपड़ा बाड़ी के क्षेत्र में-हरिराम जी के मंदिर के पास मकान बाबूलाल गोलछा पुत्र कुंदनमल गौलछा से मकान नारायणमल सोनार तक के क्षेत्र में, धारीवाल गली करणानी मोहल्ला गंगाशहर के क्षेत्र में- रामचंद्र राठी से अमित बोथरा- मकान किस्तुरचंद धारीवाल से मकान विनोद सेठिया-मकान माणकचंद पुगलिया से मकान अमित बोथरा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना के अंतर्गत आरके पुरम कॉलोनी के क्षेत्र में-मकान जुगल किशोर से सामने पार्क तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना नया शहर के अंतर्गत मुरलीधर व्यास नगर क्षेत्र मंे- गली ई-37 से ई-39 की उत्तर-दक्षिण तक के क्षेत्र में, मकान उत्तर दिशा में डी-31 संतोष पुरोहित से दक्षिण दिशा में डी-34 खाली बाड़ा विमल आचार्य तक के क्षेत्र में, चुंगी चैकी क्षेत्र में कपिल ज्वैलर्स के पास मकान बालचंद मिस्त्री से मकान जसराम जाट तक के क्षेत्र में, सारण पेट्रोल पंप के पास के क्षेत्र में -बाड़ा मनीष नागल से श्री सिद्धि विनायक मंदिर में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना सदर के अंतर्गत रथखाना कॉलोनी के क्षेत्र में -मंदिर झुलेलाल जी से मकान प्रताप खुराना तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
बीछवाल थाना के अन्तर्गत नई मस्जिद के पीछे इंदिरा कॉलोनी के क्षेत्र में-मांगलिया ट्रेडिंग कंपनी से रफीक जोईया के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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