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कड़े निर्देश :: बाहर नहींं शराब डिपो-गोदामों के अंदर रखी होनी चाहिए, आगामी आदेश तक बिक्री निषेेध रहेगी
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कड़े निर्देश :: बाहर नहींं शराब डिपो-गोदामों के अंदर रखी होनी चाहिए, आगामी आदेश तक बिक्री निषेेध रहेगी
बीकानेर। कोविना-19 के चलते केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा शराब ब्रिकी को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने आयुक्त आबकारी,महाप्रबंधक राजस्थान स्टेट राजस्थान शुगर मिल्स व कार्यकारी निदेशक राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि को निर्देश देते हुए आगामी आदेश तक गोदाम में पड़ी शराब का उपभोक्ताओं को किसी तरह बेचने की मनाही की है। उन्होनें आदेश दिए है कि कोरोना की वजह से प्रदेश में 22 मार्च से शराब की दुकानें बंद है। जिसकी वजह से राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के विभिन्न स्थानों पर स्थित गोदाम या डिपो में पड़ी देशी व भारत निर्मित शराब पड़ी है। साथ ही जिन गोदामों में जगह की कमी है,उन गोदामों या डिपो के बाहर भी शराब से भरे हुए सैकड़ों ट्रक खड़े है। उनके चोरी होने व उससे राजस्व हानि होने की संभावना है। जिनकी सुरक्षा भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे गोदाम या डिपो के बाहर जो शराब से भरे ट्रक खड़े है। उनको तत्काल निर्देशित किया जाता है कि शराब का तत्काल भंडारण किया जाए।
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